प्रयागराज : एसडीएम ज्योति मौर्या के ससुरालियों को मिली कोर्ट से राहत

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Published By Jagat Mishra
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प्रयागराज, अमृत विचार। ज्योति मौर्या और उनके पति आलोक मौर्या का मामला सामने आने के बाद जेठानी शुभ्रा मौर्या ने अब ससुरालियों के खिलाफ घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न में धूमनगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिस मामले में ससुरालियों को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उत्पीड़न की कार्रवाई पर रोक लगा दिया है।
    
जानकारी के मुताबिक आलोक मौर्या और उनकी एसडीएम पत्नी ज्योति मौर्या का मामला तेजी पकड़ने के बाद उनकी जेठानी ने भी कदा रुख अपनाते हुए ससुरालियों के खिलाफ कई धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसडीएम ज्योति मौर्या की जेठानी शुभ्रा मौर्या की ओर से घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न को लेकर दर्ज कराई गई प्राथमिकी पर पति विनोद कुमार मौर्या समेत ससुराल के छह लोगों को राहत दे दी है। कोर्ट ने उत्पीड़न के मामले में कार्रवाई पर रोक लगाते हुए मामले को मध्यस्थता केंद्र भेज दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी और न्यायमूर्ति अजहर हुसैन इदरीशी की खंडपीठ ने बिंदु कुमार मौर्या की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया है।

शुभ्रा मौर्या की शादी विनोद कुमार मौर्या से 19 नवंबर 2009 को हुई थी। दोनों को दो बच्चे हैं। शुभ्रा 2015 से शिक्षिका हैं। ज्योति मौर्या और उनके पति आलोक मौर्या का मामला सामने आने के बाद जेठानी शुभ्रा मौर्या ने भी घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न में धूमनगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें जेठानी के पति विनोद कुमार मौर्या, ससुर राम मुरारी, सास लीलावती, जेठ अशोक मौर्या, जेठानी प्रियंका मौर्या, देवर आलोक मौर्या का नाम शामिल है। अधिवक्ता हनुमान प्रसाद कुशवाहा के मुताबिक कोर्ट ने उत्पीड़न के मामले मे कार्रवाई पर रोक लगा दिया है।

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