सुलतानपुर: आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोपी शिक्षक ने मांगी अग्रिम जमानत

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Published By Deepak Mishra
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सुलतानपुर, अमृत विचार। मुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में निलंबित किए गए शिक्षक ने पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दी है। जनपद न्यायाधीश  जय प्रकाश पांडेय ने अर्जी पर सुनवाई के लिए 18 सितंबर की तिथि नियत की है।

बंधुआकला थाना क्षेत्र के फैजू खां के पुरवा निवासी निजाम खां उर्फ निजाम अहमद कुड़वार ब्लॉक क्षेत्र की धारूपुर ग्राम पंचायत स्थित प्राइमरी पाठशाला में प्रधानाध्यापक है। उसके खिलाफ 15 मार्च 2023 को केएनआई कस्बा निवासी आशीष सिंह ने कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज कराया था। 

आरोप है कि शिक्षक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके आरोप में बीएसए ने शिक्षक को निलंबित कर दिया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए शिक्षक ने जिला जज की अदालत में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी है। सोमवार को अग्रिम जमानत अर्जी पर कोर्ट ने सुनवाई करेगी।

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