रामपुर: कोर्ट में पेश न होने पर पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

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Published By Moazzam Beg
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रामपुर, अमृत विचार। कोर्ट में पेश नहीं होने पर सोमवार को पूर्व सांसद और फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। अब इस मामले में 21 अक्टूबर को सुनवाई होगी। जिसमें सांसद को पेश होना है।

बताते चलें कि स्वार थाना क्षेत्र के गांव नूरपुर में उन्होंने 19 अप्रैल 2019 को एक सड़क का उद्घाटन किया था। इसका वीडियो वायरल हुआ था। जिसके आधार पर फ्लाइंग स्क्वॉड मजिस्ट्रेट-34 स्वार डा. नीरज कुमार पराशरी ने आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी।

जिसके बाद से मामले की सुनवाई लगातार एमपी-एमपीएल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है। सोमवार को इस मामले में जयाप्रदा को सोमवार को आकर अपने बयान दर्ज कराने थे, लेकिन उनके कोर्ट में पेश नहीं होने के कारण उनके खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी कर दिया है। कोर्ट ने 21 अक्टूबर को पेश होने के सख्त निर्देश जारी किए हैं।

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