अमेठी: स्वास्थ्य उपकेंद्र की जमीन से हटेगा अतिक्रमण, जुर्माना भी वसूला जाएगा

अमेठी: स्वास्थ्य उपकेंद्र की जमीन से हटेगा अतिक्रमण, जुर्माना भी वसूला जाएगा

जायस/अमेठी, अमृत विचार। नोटिस मिलने के बाद भी स्वास्थ्य उपकेंद्र की जमीन पर से अतिक्रमण ने हटाने पर तहसीलदार ने बेदखल करने का आदेश दिया है, साथ ही जुर्माना भी वसूलने का आदेश दिया है। उपकेंद्र के आंशिक भूमि पर हुए अतिक्रमण को खाली कराने के लिए 5 सितंबर को सीएमओ ने एसडीएम को पत्र लिखकर आग्रह किया था। सीएमओ के आग्रह पत्र पर एसडीएम ने राजस्वकर्मी को जांचकर अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए निर्देश दिया था। लेकिन राजस्वकर्मी ने नोटिस थमाने के बाद अपनी इतिश्री कर ली थी। 

जायस क्षेत्र के बहादुरपुर चौराहे पर स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए शासन से मंजूरी मिलने के बाद विभाग में स्वास्थ्य उपकेंद्र का निर्माण कराया था। जिस भूमि पर स्वास्थ्य उपकेंद्र का निर्माण कराया गया है, वह भूमि पहले राजस्व अभिलेखों में गाटा संख्या 7716/0.093 बंजर के रूप में दर्ज थी। जिसमें 0.051 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण परिवार कल्याण उपकेंद्र बहादुरपुर के नाम से हुआ था।

परिवार कल्याण उपकेंद्र के आंशिक भूमि पर स्वास्थ्य उपकेंद्र बहादुरपुर के भवन का निर्माण कराया गया है। उसी भूमि के कुछ आंशिक भूमि पर स्थानीय एक भूमाफिया ने कंक्रीट पिल्लर खड़ा कर दुकान बना ली थी। इसकी सूचना जब मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. अंशुमान सिंह को हुई तो उन्होंने भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए बीते माह 5 सितंबर को एसडीम तिलोई को पत्रांक संख्या मु.चि.अ./उपकेंद्र/अतिक्रमण/2023-24/3618 के माध्यम से अतिक्रमण को हटाए जाने का अनुरोध किया था। 

एसडीएम के निर्देश पर राजस्वकर्मी शिवओम ने अतिक्रमित भूमि की पैमाइश कर 18 सितंबर को बहादुरपुर निवासी अतिक्रमणी विनोद मौर्या को नोटिस जारी कर निर्देश दिया था कि दो दिन के भीतर यानी 20 सितंबर तक स्वयं अतिक्रमण मुक्त करने का निर्देश दिया था। स्वास्थ्य उपकेंद्र की भूमि पर हुए अतिक्रमण को नोटिस के बाद भी न हटाये जाने पर तहसीलदार ने बेदखली का आदेश पारित किया है। 

तहसीलदार ने अपने आदेश में लिखा है कि अतिक्रमणी विनोद कुमार मौर्य पुत्र राजाराम मौर्य ने स्वास्थ्य उपकेंद्र की जमीन पर जो कब्जा किया है। उससे ग्रामसभा को एक लाख 26 हजार रुपये का नुकसान हुआ है। आदेश में यह भी लिखा है कि अतिक्रमणी विनोद कुमार मौर्य ने 9 वर्गमीटर पर अवैध कब्जा किया है। तहसीलदार ने अतिक्रमणी के विरुद्ध बेदखली का आदेश करते हुए विनोद कुमार मौर्य से क्षतिपूर्ति के रूप में 6300 रुपये व निष्पादन के 1500 रुपये वसूलने के निर्देश दिए है।

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