संभल: पत्नी की जला कर हत्या के मामले में आरोपी पति को सात वर्ष का कारावास

Amrit Vichar Network
Published By Priya
On

संभल/चन्दौसी, अमृत विचार। अदालत ने दहेज हत्या के मामले में पति को सात वर्ष के कारावास व छह हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई। घटना थाना कुढ़फतेहगढ़ क्षेत्र के गांव खनुपुरा में सात जून 2021 को हुई थी। मुकदमे की सुनवाई न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (रेप केसेस एंड पॉक्सो एक्ट)  में हुई।

बहजोई थाना क्षेत्र के गांव चाटन निवासी भूरे ने आठ जून 2021 को कुढ़फतेहगढ़ पुलिस को तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि उसने अपनी बेटी ब्रजेश कुमारी की शादी करीब एक वर्ष पूर्व विकास पुत्र सत्यवीर निवासी गांव खनुपुरा थाना कुढ़फतेहगढ़ से की थी। शादी के बाद से ही पति विकास, ससुर सत्यवीर व सास सर्वेश बेटी के साथ मारपीट करते थे। उसने सामर्थ्य के अनुसार मदद भी की लेकिन ससुराल वाले संतुष्ट नहीं हुए। दहेज को लेकर आरोपियों ने सात जून की सुबह छह बजे ब्रजेश कुमारी पर मिट्टी का तेल छिड़क कर जिंदा जला दिया।

 सूचना पर वह परिवार के अन्य सदस्यों के साथ तत्काल मौके पर पहुंचा तो कमरे में बेटी का जला हुआ शव पड़ा था। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेज कर तहरीर के आधार पर पति विकास, ससुर सत्यवीर व सास सर्वेश निवासी गण गांव खनुपुरा थाना कुढ़ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना आरंभ कर दी और साक्ष्य जुटा कर आरोप पत्र अदालत में दाखिल कर दिया। तब से ही मुकदमा न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (रेप केसेस एण्ड पॉक्सो एक्ट) संभल स्थित चन्दौसी में विचाराधीन था।

अभियोजन पक्ष से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरिओम प्रकाश उर्फ हरीश सैनी ने दलीलें पेश कीं। सोमवार को मुकदमे की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश निर्भय नारायण राय ने पति विकास को दोषी करार देते हुए धारा 304बी में सात वर्ष व धारा 498ए आईपीसी में तीन वर्ष के कारावास और 4000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में दो वर्ष का कारावास व 2,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई। अर्थदण्ड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सभी सजाएं साथ चलेंगी। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।

ये भी पढ़ें:- मुरादाबाद : मुकदमे की विवेचना में 5000 रुपये की घूस लेने वाली दरोगा को रंगे हाथ पकड़ा

संबंधित समाचार