BJP विधायक रामदुलार गोंड को 25 साल की सजा, लगा 10 लाख का जुर्माना - जाएगी विधानसभा सदस्यता 

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Edited By Amrit Vichar
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सोनभद्र, अमृत विचार। जिले की दुद्धी विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामदुलार गोंड को आज कोर्ट ने 25 साल के कारावास की सजा सुनाई है। एमपीएमएलए कोर्ट ने साल 2014 में हुए रेप मामले में ये सजा सुनाई है। कोर्ट की तरफ से 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। बताया गया है कि जुर्माने की राशि पीड़िता को दी जाएगी। इसके साथ ही विधायक की विधानसभा सदस्यता भी जाना तय है। बता दें कि इस मामले में 12 दिसंबर को बीजेपी विधायक को दोषी ठहराया गया था। उनके खिलाफ पॉस्को और रेप के मामले में साल 2014 से मुकदमा चल रहा था। 

बता दें कि ये मामला साल 2014 के नवंबर माह का है। म्योरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी शख्स ने रामदुलार गोंड पर अपनी नाबालिग बहन से प्रधान पति रहते रेप का मुकदमा दर्ज करवाया था। रामदुलार गोंड़ पर पीड़िता का फर्जी स्कूल सर्टिफिकेट भी बनवाने का आरोप लगा था। इस पूरे मामले में ही आज अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। 

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