लखनऊ: क्रिसमस व नव वर्ष के कार्यक्रम में अगर किया 'धूमधड़ाका' तो पड़ेगा भारी! प्रशासन से लेटर जारी कर दी चेतावनी!
लखनऊ। क्रिसमस एवं नए वर्ष की पूर्व संध्या पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के लिए अब जिला प्रशासन की अनुमति लेनी होगी। रिजोर्ट, पब, रेस्टोरेंट, पार्क में होने वाले कार्यक्रमों की जिला प्रशासन अब अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति के अब आयोजक कोई भी कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे।

कार्यक्रम के लिए अब जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना जिला मजिस्ट्रेट की अगर कोई कार्यक्रम किया तो वो आपके लिए भारी पड़ सकता है। प्रशासन ने इसके लिए सजा का भी प्रावधान कर दिया है। प्रशासन ने लेटर जारी करते हुए साफ किया है कि अगर आयोजकों ने कानून तोड़ा तो उन्हें 8 महीने का कारावास और 20 हज़ार रुपए के जुर्माने की सजा काटनी पड़ सकती है।
इस मामले में होटल, रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट, क्लब, पब, पार्क के संचालको को प्रशासन की तरफ से जानकारी उपलब्ध करा दी गई है। आयोजक कोई भी आयोजन करना चाहते हैं तो वे 20 दिसंबर तक पोर्टल के जरिए कर आवेदन करते कार्यक्रम की अनुमति प्रशासन से ले सकते हैं।
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