लखीमपुर खीरी: दुकानदार को थप्पड़ मारने के मामले में होमगार्ड के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज, SCST Act भी लगाया
कोर्ट के आदेश पर हुई कारवाई, एससीएसटी भी लगा
लखीमपुर खीरी, अमृत विचार। गाड़ी न देने से मना करने से नाराज होकर दुकानदार को थप्पड़ मारे जाने के मामले में सदर कोतवाली पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज की है। मारपीट की धाराओं के साथ ही एससीएसटी एक्ट भी लगाया है।
शहर के मोहल्ला कमलापुर निवासी अनुसूचित जाति के सतीश कुमार ने दर्ज कराई गई रिपोर्ट में कहा है कि घटना 18 अगस्त 22 की है। वह अपनी गोला रोड पर स्थित दुकान पर बैठा था। दोपहर करीब 12.00 बजे मोहल्ला गणेशनगर निवासी होमगार्ड अजय गुप्ता उर्फ राजू दुकान पर आया और गाडी मांगी। उन्होंने गाडी देने से मना कर दिया। इससे अजय गुप्ता भड़क गया और तो जातिसूचक गालियां देते हुये कान पर जोरदार थप्पड मार दिया, जिससे उसके कान से खून बहने लगा।
इसके बाद भी आरोपी ने उसके साथ जमकर मारपीट की। आस पास के लोगों ने उसे बचाया। आरोपी जान से मार डालने की धमकी देकर चला गया। पीड़ित का कहना है कि उसने कोतवाली सदर पुलिस को तहरीर दी थी, लेकिन कोई कारवाई नहीं हुई। मेडिकल परीक्षण भी नहीं कराया। गंभीर चोटे आने के कारण अपना प्राइवेट चिकित्सीय परीक्षण जिला अस्पताल में कराया। कान में चोट अधिक होने के कारण जिला अस्पताल से डाक्टर ने उसे केजीएमसी लखनऊ रेफर किया था। प्रभारी निरीक्षक सदर अंबर सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर आरोपी होमगार्ड के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। मामले की जांच की जा रही है।
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