बहराइच: होरिकापुर की महिला प्रधान और उनकी पति पर धोखाधड़ी का केस, जानें पूरा मामला
विद्यालय में तैनात पूर्व रसोइया ने कोर्ट की ली शरण
बहराइच, अमृत विचार। जिले के महसी ब्लॉक के बहोरिकापुर की महिला ग्राम प्रधान व उसके पति पर धोखाधड़ी व अमानत मे ख्यानत की धाराओं में हरदी थाने में कोर्ट के आदेश पर शुक्रवार को केस दर्ज किया गया है। पूर्व माध्यमिक विद्यालय बहोरिकापुर मे तैनात रही रसोइया ने आरोप लगाया है कि घरेलू कार्य से इंकार व एमडीएम में अनियमितता के विरोध पर उसे रसोइया पद से हटा दिया गया था।
हरदी थाने के बहोरिकापुर के मजरे राम निधि नगर निवासनी दीपा के पति प्रमोद कुमार की शादी के कुछ दिनों बाद ही मौत हो गई थी। दीपा को प्रयास करने पर पूर्व माध्यमिक विद्यालय बहोरिकापुर में रसोइया का कार्य मिलने पर आजीविका चल रही थी।
ग्राम पंचायत में चुनाव होने पर रेनु सिंह प्रधान निर्वाचित होने के बाद दीपा को काम से हटा दिया गया। दीपा का आरोप है कि प्रधानी का कार्य रेनू सिंह के पति राजू गड़ाया देखते है। उन्होंने दीपा व अन्य रसोइयो को घर पर घरेलू काम करने को कहा। दीपा ने इंकार कर दिया। यही नहीं एमडीएम में कम छात्रों का भोजन बनने व अधिक छात्रों की संख्या दिखा कर धन गबन, गुणवत्ता विहीन एमडीएम बनने की शिकायत की है।
यह भी आरोप है कि रसोइया के चयन में अभिलेखों में कूट रचना कर अपात्र लोगों को रसोइया रखा गया। पात्र लोगों को निकाल दिया गया। थाने व एसपी से शिकायत पर कोई कार्रवाई नही हुई। एसएचओ संतोष कुमार सरोज ने बताया कि धोखाधड़ी व अमानत में ख्यानत की धाराओं में प्रधान व उसके पति पर केस दर्ज किया गया है।
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