मुरादाबाद: पूर्व ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक को 10 साल की कैद, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया
मुरादाबाद। पूर्व ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक को कोर्ट ने मजदूर को बंधक बनाकर मारपीट करने के मामले में 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है, उन पर 56 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख महानगर के बहुचर्चित सीए हत्याकांड, कुशांक गुप्ता मर्डर मामले और भाजपा नेता अनुज चौधरी हत्याकांड का मास्टरमाइंड भी है।सजा सुनाने के बाद पूर्व ब्लॉक प्रमुख को वापस बलरामपुर की जेल में भेज दिया गया।
जिले के थाना मूंढापांडे क्षेत्र निवासी ईंट भट्ठा मजदूर ओमप्रकाश ने 25 मार्च 2023 को थाने में तहरीर देकर पूर्व ब्लॉक प्रमुख व भाजपा नेता ललित कौशिक समेत तीन लोगों के खिलाफ अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें ओमप्रकाश ने आरोप लगाया था कि थाना सिविल लाइंस के नवीन नगर निवासी ललित कौशिक, मूंढापांडे निवासी सतीश सिंह, मूंढापांडे के ग्राम प्रधान के पति शिवकुमार ने उसका अपहरण कर बंधक बना लिया था।
जिसके बाद तीनों ने उसके साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी थी। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या पांच ज्ञानेंद्र सिंह यादव की अदालत में चल रही थी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कौशल गुप्ता ने बताया कि इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से गवाहों ने ललित कौशिक के खिलाफ गवाही दी और कोर्ट को बताया कि किस प्रकार ललित ने मजदूर को बंधक बना कर उसे जान से मारने की धमकी दी थी।
कोर्ट ने इस मामले में पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर ललित कौशिक को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 56 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी पूर्व ब्लाक प्रमुख जिला बलरामपुर की जेल में बंद है।
शुक्रवार को सजा सुनाने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। वहीं सीए श्वेताभ तिवारी हत्याकांड में पुलिस द्वारा ललित कौशिक के घर की गई सर्च में बरामद प्रतिबंधित बोर की मैगजीन के मामले में भी कोर्ट ने ललित कौशिक को सात साल कारावास की सजा सुनाई है।
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