इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अमरमणि त्रिपाठी के मामले में फैसला रखा सुरक्षित

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Published By Deepak Mishra
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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपहरण के एक मामले में पूर्व बसपा सांसद अमरमणि त्रिपाठी की याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को फैसला सुरक्षित करते हुए कहा कि वर्तमान मामले में याची ने अपना आपराधिक इतिहास का उल्लेख नहीं किया है, जबकि उसका एक लंबा आपराधिक इतिहास है। 

कोर्ट ने पूर्व में पारित अपने आदेश में ट्रायल कोर्ट को पूरी आर्डर शीट एक सील बंद लिफाफे में भेजने का निर्देश दिया था। कोर्ट के आदेश के अनुपालन में ट्रायल कोर्ट द्वारा भेजी गई 17 दिसंबर 2022 से 29 फरवरी 2024 तक चलने वाले पूरे मामले की आर्डर शीट को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया, साथ ही सरकारी अधिवक्ता ने प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली बस्ती द्वारा याची के खिलाफ 36 आपराधिक मुकदमों की सूची प्रस्तुत की। यह मामला न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की एकल पीठ के समक्ष चल रही है।

 याचिका में स्पेशल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। याची का कहना है कि वह मूल केस अपहरण मामले में जमानत पर है। मूल केस के आधार पर गैंगस्टर एक्ट के मामले में स्पेशल कोर्ट ने गलत तरीके से एनबीब्ल्यू जारी किया है। 6 दिसंबर 2001 को बस्ती में व्यापारी धर्मराज मद्धेशिया के बेटे राहुल का अपहरण कर लिया गया था। बस्ती पुलिस ने तत्कालीन मंत्री अमरमणि त्रिपाठी के लखनऊ स्थित घर से राहुल को बरामद किया था।

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