हाईकोर्ट के आदेश से मदरसों का संचालन होगा प्रभावित: एजाज अहमद

मदरसा शिक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सरकार से दखल देने की उठाई आवाज

हाईकोर्ट के आदेश से मदरसों का संचालन होगा प्रभावित: एजाज अहमद

बहराइच, अमृत विचार। इस्लामिक मदरसा आधुनिकरण शिक्षक  एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एजाज अहमद ने कार्यालय पर पदाधिकारियों की बैठक की। 

बैठक को संबोधित करते हुए कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि उच्च न्यायालय का जो आदेश 22 मार्च को मदरसा बोर्ड के 2004 के नोटीफिकेशन को असंवैधानिक करार देने के सम्बन्ध में आया है, उससे प्रदेश के सभी छोटे बड़े मान्यता प्राप्त मदरसे प्रभावित होंगे । मदरसों का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है। उनमे लाखों शिक्षक काम करते हैं और लाखों छात्र उसमें शिक्षारत हैं। 

प्राइमरी और जूनियर स्तर पर मदरसा शिक्षा परिषद और बेसिक शिक्षा परिषद सबका एक ही सिलेबस है।  सरकार ने सभी  मदरसों में NCERT स्लेबस लागू कर रखा है ऐसे में मदरसा बोर्ड को किसी कागज में कमी की वजह से बंद किए जाने से बहुत बड़ा संकट आएगा। 2004 के नोटिफिकेशन में जो कमी है उसको सरकार दूर कर सकती है।   

एजाज अहमद ने बताया कि इस्लामिक मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक एसोसिएशन भी इस मामले की अपील को लेकर के सुप्रीम कोर्ट को जाएगा। एजाज अहमद ने सरकार  से अपील किया है कि मदरसा बोर्ड के 2004 के नोटीफिकेशन में जो कमी है उसको दूर करके पुनः उसे लागू करे। मदरसो की मान्यता और उसके शिक्षकों और छात्रों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था दी जाय और मदरसा शिक्षा की व्यवस्था को सुदृढ़ करने की मांग की।

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