संभल : अवैध गैस रिफिलिंग कारोबार का भंडाफोड़, कालाबाजारी का मुकदमा दर्ज

डीएम के निर्देश पर डीएसओ द्वारा गठित टीम ने जुनावई में पकड़ा अवैध कारोबार, कारोबारी के खिलाफ जुनावई थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट

संभल : अवैध गैस रिफिलिंग कारोबार का भंडाफोड़, कालाबाजारी का मुकदमा दर्ज

संभल/जुनावई/अमृत विचार। जिलाधिकारी के निर्देश पर डीएसओ द्वारा गठित जांच टीम ने छापेमारी कर जुनावई में अवैध गैस रिफलिंग कारोबार का भंडाफोड़ किया। मौके पर सिलेंडर और अन्य सामान बरामद हुआ। इस मामले में कारोबारी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

अवैध गैस रिफिलिंग की सूचना पर डीएम मनीष बंसल ने कार्रवाई के निर्देश दिए। डीएसओ शिवि गर्ग ने जांच के लिए पूर्ति निरीक्षक संभल सजनलाल गुप्ता, पूर्ति निरीक्षक बनियाखेड़ा ललित कुमार की टीम गठित की।  टीम ने जुनावई चौराहा पर बताए गए स्थान पर छापेमारी की। वहां विजयपाल निवासी जुनावई दो वाहनों में मशीन से घरेलू गैस सिलेंडर से गैस की अवैध रिफिलिंग करता मिला।

अधिकारियों ने दोनों गैस रिफलिंग मशीनों को सिलेंडरों से हटवाया। दोनों सिलेंडर इण्डेन कंपनी के थे। एक सिलेंडर में तीन किलो और दूसरे सिलेंडर में चार किलो गैस मिली। इनके अलावा मौके पर पांच सिलेंडर (दो इण्डेन कंपनी एक भरा और एक खाली, एचपीसीएल कंपनी के दो खाली सिलेंडर, बीपीसीएल कंपनी का एक सिलेंडर तीन किलो गैस), पांच किलो क्षमता के दो व्यवसायिक सिलेंडर खाली, दो इलेक्ट्रॉनिक रिफलिग मशीन, एक काँटा, दो बाट पांच किलो, दो बाट 10 किलो के मिले।

टीम ने दोनों वाहन थाना जुनावई की अभिरक्षा में दिए जबकि सिलेंडर और अन्य सामान लवली इण्डियन गैस वितरक गैस एजेंसी जुनावई की सुपुर्दगी दिया। इस मामले में विजयपाल को पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियम) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन करने का दोषी पाते हुए उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (यथा संशोधित) की धारा 3/7 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया गया।

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