श्रावस्ती: त्योहारों और लोकसभा चुनाव के चलते जिले में धारा-144 लागू

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श्रावस्ती, अमृत विचार। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर जिले में विभिन्न त्योहारों व लोकसभा चुनाव के मद्देनजर धारा 144 लागू किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट कृतिका शर्मा के आदेश पर लागू धारा 144  05 अप्रैल प्रभावी होगा। उन्होंने बताया कि 5 अप्रैल को अलविदा (जमात उल विदा), 9 अप्रैल को चेटीचन्द, 11 अप्रैल को ईद-उल-फितर, 14 अप्रैल को डा. भीमराव अम्बेडकर जयन्ती, 17 अप्रैल को रामनवमी, 21 अप्रैल को महावीर जयंती, 10 मई को परशुराम जयंती एवं 23 मई को बुद्ध पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जायेगा। 

इसके साथ ही लोकसभा  चुनाव कार्यक्रम के तहत 29 मई को निर्वाचन की अधिसूचना निर्गत होना, 6 मई को नाम निर्देशन के लिए न्तिम तिथि, 7 मई को नाम निर्देशनों की संवीक्षा/जांच, 9 मई को नाम वापसी एवं जनपद श्रावस्ती में 25 मई को मतदान होगा एवं 4 जून को मतगणना होगी। इसके क्रम जिले में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए धारा 144 लागू किया गया है।

यह आदेश श्रावस्ती की सीमा में रहने वाले तथा प्रवेश करने वाले व्यक्तियों पर लागू होगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में जिला मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति से उपरोक्त अथवा उपरोक्त में से किसी एक प्रतिबन्ध से जनपद में तैनात किसी भी कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा शिथिलता प्रदान की जा सकती है। उक्त आदेश या आदेश के किसी अंश का उल्लंघन भा0द0वि0 की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

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