प्रयागराज: एक ही मुद्दे को बार-बार उठाने पर हाईकोर्ट हुआ सख्त, याची पर लगाया 50 हजार का जुर्माना

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Published By Sachin Sharma
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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले से तय मुद्दों पर जनहित याचिका दाखिल करने के मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि याची की ओर से जनहित याचिका के नाम पर किसी न किसी रूप में याचिका दाखिल करके पहले ही समाप्त हो चुके मुद्दे को उठाने का बार-बार प्रयास किया जा रहा है जो निश्चित रूप से कोर्ट को गुमराह करने का प्रयास माना जाएगा। 

याची की इस हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। उक्त टिप्पणी के साथ मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने कोर्ट द्वारा पहले ही सुलझा लिए गए मुद्दे को बार-बार उठाने के कारण भारतीय किसान यूनियन पथिक पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। 

दरअसल याची सोसायटी ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम,1894 के प्रावधानों के तहत दिनांक 25.10.2010 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से भूमि अधिग्रहण के संबंध में राहत की मांग करते हुए याचिका दाखिल की। राज्य की ओर से बताया गया कि विवादित जमीन को लेकर याचियों की ओर से यह चौथी बार जनहित याचिका दाखिल की गई है। अंत में कोर्ट ने पाया कि वर्तमान याचिका के विषय पर कई याचिकाओं को खारिज करने के बावजूद याची की ओर से नया संघ बनाकर एक और प्रयास किया गया है।

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