अयोध्या: पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडेय समेत 11 दोष मुक्त
अयोध्या, अमृत विचार। निषेधाज्ञा के उल्लंघन के एक मामले में पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडेय, पूर्व विधायक जयशंकर प्रसाद बार एसोसिएशन के पूर्व मंत्री मंसूर इलाही तथा अब भाजपा नेता गिरीश पांडे उर्फ डिंप्पुल समेत 11 लोगों को कोर्ट ने दोष मुक्त कर दिया है।
दो अभियुक्तों ने पहले ही जुर्म स्वीकार कर लिया था जबकि एक की मौत हो गई थी। यह फैसला विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट प्रशांत शुक्ला की अदालत से मंगलवार को हुआ। अधिवक्ता गणेश दत्त पांडेय और रोहित मेहरोत्रा ने बताया कि घटना 22 फरवरी 2011 दिन में करीब 3:30 बजे की है। पूर्व विधायक जयशंकर पांडेय के नेतृत्व में करीब 25--30 सपा कार्यकर्ता मजिस्ट्रेट की अनुमति एवं सूचना के बिना सपा कार्यालय गुलाब बाड़ी से जुलूस की शक्ल में बैनर लिए सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए चौक घंटाघर जाकर रोड जाम करते हुए जिले में लागू निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया। जिसके कारण चौक घंटाघर में अव्यवस्था फैल गई और आम जनता आहत हुई।
पूर्व विधायक जयशंकर पांडेय एवं उनके अन्य सहयोगी पूर्व मंत्री बार एसोसिएशन मंसूर इलाही, पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडेय, पप्पू हलीम, इश्तियाक, गिरीश कुमार पांडेय उर्फ डिंपल, जसबीर सिंह सेठी, सूर्यकांत पांडेय, मनोज जायसवाल, वसीम हैदर उर्फ गुड्डू, उस्मान जहीर, मोहम्मद वाहिद, कैसर अंसारी व जीतू यादव तथा 10--12 अन्य सपा कार्यकर्ता द्वारा मिलकर जानबूझकर निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया गया।
विवेचना के बाद इस मामले में 14 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया गया था। मोहम्मद वाहिद और जीतू यादव द्वारा कोर्ट में अपना जुर्म स्वीकार कर लिया गया। इसलिए उनको 9 मई 2015 को अर्थ दंड से दंडित किया गया था। अभियुक्त हयात शमीम की मौत हो गई। इसलिए उनके खिलाफ मुकदमा समाप्त कर दिया गया। अन्य अभियुक्तों का विचारण हुआ जिसमें सुनवाई के बाद कोर्ट ने 11 लोगों को दोष मुक्त कर दिया।
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