बदायूं: ताले तोड़कर कब्जे की कोशिश, दो चिकित्सक समेत चार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

Amrit Vichar Network
Published By Moazzam Beg
On

बदायूं, अमृत विचार। कस्बा सहसवान निवासी एक व्यक्ति ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर दो चिकित्सक समेत चार लोगों पर कोर्ट में विचाराधीन होने के बाद भी मकान का ताला तोड़कर कब्जा करने के लिए घुसने का आरोप लगाया। एसएसपी के आदेश पुलिस ने दो चिकित्सक समेत चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।

सहसवान कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला नयागंज निवासी तनुज कुमार ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उनके परिवार केा अनिल कुमार उर्फ गनेश पुत्र हरीबाबू ने उनके पिता और बुआ के हिस्से के मकान का अवैध किरायानामा डॉ. रामनिवास की कथित संस्था प्रेम गंगा लोक कल्याण समिति के नाम पर कर दिया था। जिसके चलते तनुज कुमार के पिता दिपेंद्र कुमार ने कोतवाली सहसवान पुलिस को तहरीर देकर धोखाधाड़ी और धमकाने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मुकदमा कोर्ट में विचाराधीन है। मकान पर तनुज कुमार का कब्जा है। उन्होंने मकान में ताले डाल रखे हैं। 

कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश आज भी प्रभावी है। 10 मई दोपहर लगभग चार बजे वह अपनी दुकन पर बैठे थे। आरोप है कि आहट होने पर उन्होंने देखा कि हरीबाबू, कुमकुम, डॉ. आदित्य और डॉ. अभिवन मकान में लगे तालों को कटर से काट रहे हैं। वह मौके पर पहुंचे। तब तक वह लोग ताले काट चुके थे। ताला काटकर घर में प्रवेश कर लिया था। 

तनुज कुमार व उनके परिवार के अनुराग ने विरोध किया तो डॉ. आदित्य के साथ आए लोगों ने धमकाया और कहा कि चुप हो जाओ वर्ना अच्छा नहीं होगा। वहां कहासुनी होने लगी। शोर सुनकर पुंचे विनोद, राजीव, रामपाल आदि ने बीच बचाव किया। वह लोग गाली-गलौज करके, जान से मारने की धमकी देकर आइंदा अंजाम भुगतने की धमकी देकर चले गए। कहा वह मकान पर कब्जा करेंगे देखते हैं कौन रोकता है। 

तनुज कुमार के अनुसार डॉ. आदित्य व डॉ. अभिनव के बाउंसर अवैध हथियार लेकर बैठे रहते हैं। वह किसी भी संगीन वारदात को अंजाम दे सकते हैं। कोतवाली सहसवान पुलिस से शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई। जिसके चलते उन्होंने एसएसपी से शिकायत की थी। एसएसपी के आदेश पर अनिल कुमार पुत्र हरी बाबू, कुमकुम पत्नी अनिल कुमार, डॉ. आदित्य, डॉ. अभिनव पुत्र रामनिवास के खिलाफ आपराधिक कृत्य करने, धमकाने, नुकसान पहुंचाने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की है।

ये भी पढे़ं- बदायूं: हत्या की कोशिश करने के दोषी दो सगे भाइयों सहित तीन को पांच साल की सजा, सात-सात हजार रुपये का लगा जुर्माना

 

संबंधित समाचार