बदायूं: हत्या की कोशिश करने के दोषी दो सगे भाइयों सहित तीन को पांच साल की सजा, सात-सात हजार रुपये का लगा जुर्माना

बदायूं: हत्या की कोशिश करने के दोषी दो सगे भाइयों सहित तीन को पांच साल की सजा, सात-सात हजार रुपये का लगा जुर्माना

बदायूं, अमृत विचार। गाली-गलौज करने और हत्या की कोशिश करने के 17 साल पुराने मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश इश्तियाक अली ने दो सगे भाइयों समेत तीन आरोपियों को दोषी माना है। तीनों को पांच साल की सजा और सात-सात हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना की धनराशि जमा न करने पर दोषियों को तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। 

अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना अलापुर क्षेत्र के गांव कोड़ा गूजर निवासी पप्पू ने पुलिस को सूचना देकर एनसीआर दर्ज कराई थी। जिसमें उन्होंने बताया कि 14 फरवरी 2007 शाम लगभग 7 बजे वह गांव बरारा निवासी पप्पू के साथ अपने खराब ईंजन को सही कराने के लिए बाइक से गांव बरारा ले जा रहे थे। उनकी बाइक का बैलेंस बिगड़ गया। पड़ोस के खेत में बाइक का पहिया चला गया। 

जिसके चलते सत्यपाल, धर्मपाल पुत्र सीता राम, नर सिंह व पटे पुत्र रामपाल उनके पास आए और गाली-गलौज करने लगे। गाली देने से मना करने पर उन लोगों ने पप्पू और उनके साथ जा रहे युवक को लाठी-डंडे से जमकर पीटा। दोनों लोग घायल हो गए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। मेडिकल परीक्षण के बाद जान से मारने की कोशिश करने की धारा में बढ़ोत्तरी की गई। पुलिस ने विवेचना करने के दौरान साक्ष्य एकत्र किए। 

आरोपियों के खिलाफ गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की कोशिश मामले में आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। मुकद्दमे के विचारण के दौरान एक आरोपी नर सिंह की मौत हो गई। न्यायाधीश ने गुरुवार को उपरोक्त पत्रावली का संज्ञान लेकर एडीजीसी क्रिमिनल संजीव कुमार गुप्ता और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनकर  सत्यपाल, धर्मपाल पाल और पटे को सजा सुनाई।

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