बदायूं: अपहरण करके हत्या करने के दोषी दंपती को आजीवन कारावास, लगा जुर्माना

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Published By Vishal Singh
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शनिवार को न्यायाधीश ने सुनाया फैसला, दोषी दंपती पर 55-55 हजार रुपये लगाया जुर्माना

बदायूं, अमृत विचार। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश डकैती कुमारी रिंकू जिंदल ने युवक का अपहरण करके हत्या करने के आरोपी दंपती को दोषी करार दिया है। दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 55-55 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। 

अभियोजन पक्ष के अनुसार कोतवाली बिसौली क्षेत्र के गांव निजमुद्दीनपुर शाह निवासी अवनीश कुमार गुप्ता ने 12 अगस्त 2019 को तहरीर दी थी। उन्होंने बताया था कि उनका 18 साल का बेटा विवेक 11 अगस्त 2019 की शाम लगभग छह बजे दूध लेने के लिए घर से गया था लेकिन उसके बाद वापस नहीं लौटा। 

परिजनों ने इधर-उधर तलाश की लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल सका था। तो परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी। परिजन और पुलिस युवक की तलाश कर रहे थे। जिसके बाद युवक के परिजनों के पास फिरौती के लिए एक पत्र आया था। जिसके बाद पुलिस ने गुमशुदगी के मामले को अज्ञात पर अपहरण में तरमीम किया था। उपनिरीक्षक ने मामले की विवेचना की थी। 

विवेचना के दौरान विशेष कुमार उर्फ बम्पी, उसकी पत्नी सपना, अर्जुन का नाम सामने आया था। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। सपना की निशानदेही पर पुलिस ने उसके घर में भूसा वाले कमरे में जमीन के अंदर से विवेक का शव बरामद कर लिया। साथ ही शव को छिपाने में प्रयुक्त सब्बल और फावड़ा भी बरामद किया। 

आरोपी विशेष कुमार उर्फ बम्पी ने हत्या के षड्यंत्र में अपने भाई विकास और पिता सत्यपाल सिंह के शामिल होने की जानकारी दी। पुलिस ने विवेचना करके साक्ष्य संकलित किए। सभी आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में फिरौती के लिए अपहरण करने और हत्या करके सबूत मिटाने के आरोप में चार्जशीट दाखिल की थी। तब से मामला न्यायालय मे विचाराधीन था। 

शनिवार को न्यायधीश ने उपरोक्त पत्रावली पर सभी साक्ष्यों का अवलोकन करके विशेष लोक अभियोजक राजेश बाबू शर्मा व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद आरोपी दंपती आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपी अर्जुन को 10 जून को आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है। विकास और सत्यपाल सिंह को न्यायालय ने पहले ही दोषमुक्त कर दिया है।

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