प्रयागराज: बहुचर्चित अपहरण कांड में डॉन बबलू श्रीवास्तव व उसका भतीजा दोषमुक्त

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Published By Virendra Pandey
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प्रयागराज, अमृत विचार। प्रयागराज के सर्राफा कारोबारी पंकज महिंद्रा के अपहरण और 10 करोड़ रुपए फिरौती मांगने के मामले में बरेली जेल में निरुद्ध माफिया ओमप्रकाश श्रीवास्तव उर्फ बबलू श्रीवास्तव सहित दो आरोपियों को इलाहाबाद जिला न्यायालय ने बरी कर दिया है। शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान गैंगस्टर एक्ट के विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार चौरसिया की कोर्ट में फैसले के समय 10 आरोपियों में से 9 आरोपी उपस्थित थे जबकि सुरक्षा कारणों से बबलू श्रीवास्तव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़ा गया था।

माफिया बबलू श्रीवास्तव पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। अभी भी बबलू के अन्य आपराधिक मामले विचाराधीन हैं जिसके कारण वह जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। अपहरण कांड में माफिया का भतीजा संकल्प श्रीवास्तव भी कोर्ट से बरी हो गया है। 

बता दें कि 5 सितंबर 2015 की रात दुकान बंद कर कार से घर जाते समय सर्राफा व्यवसायी का अपहरण कर लिया गया था। व्यवसायी पंकज महिंद्रा की जवाहर स्क्वायर कोतवाली क्षेत्र, प्रयागराज में सोने-चांदी के आभूषणों की दुकान हैं। अपहरण के बाद उनकी कार संगम स्थित बंधवा वाले लेटे हनुमान मंदिर के पास से बरामद की गई थी। बाद में एसटीएफ ने फतेहपुर जिले के एक फार्म हाउस पर छापा मार कर सर्राफा व्यवसायी को बरामद किया था, साथ ही 9 एमएम और 32 बोर की दो पिस्टल, 315 बोर का तमंचा, ऑल्टो कार,लैपटॉप, मोबाइल, फर्जी सिम कार्ड भी बरामद किए गए थे। 

इस मामले में बबलू और उसके भांजे सहित 10 लोगों को नामजद किया गया था। लगभग 9 साल तक चले ट्रायल के दौरान अभियोजन की ओर से कुल 21 गवाह प्रस्तुत किए गए। अपहरण कांड में 16 अक्टूबर 2023 को पहली बार बबलू श्रीवास्तव को प्रयागराज की अदालत में पेश किया गया था। हाईकोर्ट के आदेश पर मुकदमे की सुनवाई प्रतिदिन हो रही थी। शुक्रवार को इलाहाबाद की जिला न्यायालय ने आठ आरोपियों को दोषी करार दिया है। वहीं बबलू श्रीवास्तव और उसका भतीजा संकल्प श्रीवास्तव इस मामले में बरी हो गया है।

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