बरेली: हाईटेंशन लाइन की टेंशन से मिलेगा छुटकारा, शर्त ये कि जिम्मेदारी और पैसा दोनों आपका

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Published By Pradeep Kumar
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हाईटेंशन लाइन के नीचे मकान बनाने वालों को बिजली विभाग का नोटिस

बरेली, अमृत विचार: हाईटेंशन लाइन के नीचे मकान बनाने वालों को बिजली विभाग चिह्नित कर नोटिस भेज रहा है। अभी ग्रामीण क्षेत्र के प्रथम डिवीजन से शुरुआत की गई है। जल्द ही द्वितीय डिवीजन और फिर सभी डिवीजन और शहरी क्षेत्र में भी नोटिस दिए जाएंगे। नोटिस में साफ कहा जा रहा है कि लाइन शिफ्ट कराने के लिए खुद ही खर्च उठाना होगा और हादसा होने पर विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
शहर से लेकर देहात तक में कई जगह पर लोगों ने बिजली की हाईटेंशन लाइन के नीचे मकानों का निर्माण करा लिया है। जब भी कोई हादसा होता है तो लोग विभाग को जिम्मेदार बताकर मुआवजे की मांग करते हैं लेकिन अब विभाग ऐसे मकानों को चिह्नित कर रहा है जो लाइन के नीचे बने हैं। लाइन के नीचे मकान बनाने वालों को विभाग की तरफ से नोटिस भेजे जा रहे हैं। नोटिस में लिखा जा रहा है कि निरीक्षण के दौरान पाया गया कि आपने विद्युत की 11 केवी लाइन के नीचे बिना पूर्व सूचना एवं अनुमति के अवैधानिक निर्माण किया है, जोकि भारतीय विद्युत नियमावली का उल्लंघन है। इससे हादसों का खतरा बढ़ गया है। नोटिस देकर बताया जा रहा है कि 15 दिन में अपने खर्च पर लाइन को शिफ्ट कराया जाए। ऐसा नहीं करने पर हादसे के बाद विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अधीक्षण अभियंता ग्रामीण ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि पहले से लाइन होने के बाद भी लोगों ने बिना विभाग की एनओसी के बिना मकान का निर्माण करा लिया है। अब ऐसे लोगों को नोटिस देकर लाइन शिफ्ट करवाने को नोटिस भेजे जा रहे हैं।

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