बदायूंः दुष्कर्म के दोषी दो भाइयों को 10-10 साल की सजा, भरना होगा इतने रुपये का जुर्माना...

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Published By Deepak Shukla
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बदायूं, अमृत विचार। अपर सत्र न्यायाधीश सौरभ सक्सेना ने 23 साल पुराने मामले में दुष्कर्म करने के आरोपी भाइयों को दोषी करार देते हुए 10-10 साल की कैद और 11-11 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। 

अभियोजन कथानक के अनुसार कस्बा इस्लामगंज निवासी व्यक्ति ने थाना अलापुर पुलिस को दो जुलाई 2001 को तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उन्होंने बताया कि उनके और पड़ोस में रहने वाले बच्चों की बीच झगड़ा हो गया था। जिसके चलते गांव निवासी नवी हसन और उसके भाई साबिर हुसैन ने उनकी पत्नी के साथ मारपीट करके उसे घायल कर दिया। 

पुलिस ने आरोपी दोनों भाइयों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस के बयान में पीड़िता ने नवी हुसैन और साबिर हुसैन पर उनके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। पुलिस ने विवेचना की। साक्ष्य संकलित करके दोनों आरोपियों के खिलाफ गाली-गलौज और मारपीट में आरोप पत्र दाखिल किया। 

जांच के बाद दुष्कर्म की धारा बढ़ाई। तब से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। बुधवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। एडीजीसी मुनेंद्र प्रताप सिंह और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद दोषी भाइयों को सजा सुनाई।

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