Kannuaj: पूर्व बीडीओ अमित सिंह की गिरफ्तारी पर लगी रोक; वकील ने कोर्ट में याचिका दायर कर FIR रद करने की उठाई मांग

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Published By Deepak Shukla
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कन्नौज, अमृत विचार। ब्लॉक कन्नौज व उमर्दा के बीडीओ रह चुके अमित सिंह की गिरफ्तारी पर भी रोक लग गई है। उनके अधिवक्ता ने हाईकोर्ट इलाहाबाद में एफआईआर रद करने की मांग की। दो दिसंबर को निर्णय आने के बाद उसे वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया गया है। 

याचिकाकर्ता पीडीएस संवर्ग के अधिकारी अमित सिंह के वकील जैन अब्बास ने अपनी दलीलें न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी व प्रशांत कुमार के समक्ष रखीं। याचिका में एफआईआर को रद करने की मांग हुई है। कहा गया है कि कोतवाली सदर में 27 अक्टूबर को मुकदमा अपराध संख्या 876/ 2024 में धारा 316(5), 318(4)भारतीय न्याय संहिता का मामला दर्ज हुआ है। इससे पहले दो अन्य आरोपियों लेखाकार योगेश शुक्ल व आरईडी के जेई संतोष कुमार के मामले में निर्णय आ चुके हैं।

कहा गया कि ऐसे ही तथ्यों के साथ इस बेंच ने मामले में हस्तक्षेप किया है और राहत दी गई। उनका मानना कि प्रकरण समान है और एक जैसा भोग हो सकता है। हाईकोर्ट ने कहा है कि लिस्टिंग की अगली तारीख तक याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। याचिकाकर्ता जांच में पूरा सहयोग करेंगे। ऐसा न करने पर वे लाभ के हकदार नहीं होंगे।

दरअसल, ब्लॉक प्रमुख सदर रामू कठेरिया ने तीनों आरोपियों पर साढ़े पांच लाख रुपये से अधिक के गबन की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसके बाद बीडीओ अमित सिंह को कन्नौज से हटाकर उमर्दा ब्लॉक क्षेत्र में तैनाती दे दी। बाद में उनको ग्राम्य विकास आयुक्त लखनऊ में संबद्ध कर दिया गया।

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