कानपुर में युवती पर तेजाब फेंकने में 30 वर्ष की कैद: एक लाख का भरना पड़ेगा जुर्माना, आरोपी शादीशुदा होने के बाद भी शादी का बना रहा था दबाव

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Published By Nitesh Mishra
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कानपुर, अमृत विचार। युवती पर तेजाब फेंकने के मामले में एडीजे 3 कंचन सागर की कोर्ट ने दोष सिद्ध अजय को 30 वर्ष कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। कोर्ट ने जुर्माने की राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। खरगपुर सोसाइटी बिधनू निवासी एक व्यक्ति ने बिधनू थाने में कल्याणपुर मवईया निवासी अजय के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 

इसमें कहा था कि चार मई 2022 को सुबह नौ बजे वह काम पर चला गया था। उसकी बेटी घर में थी। तभी सुबह 9:30 बजे अजय वहां पहुंचा और उसकी बेटी के ऊपर तेजाब डाल दिया। उसकी बेटी की शादी हो चुकी थी। दुर्घटना में पति की मौत के बाद वह मायके में ही रहती थी। 

अजय शादीशुदा होने के बावजूद बेटी पर शादी का दवाब डाल रहा था। उसके इनकार करने पर ही उसने बेटी पर तेजाब फेंक दिया था। तेजाब फेंकने से झुलसी युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 

जिला शासकीय अधिवक्ता ओमेंद्र कुमार दीक्षित ने बताया कि अभियोजन की तरफ से 6 गवाहों की गवाही अदालत में कराई गई। अदालत ने अजय को 30 वर्ष कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि यह अपराध गंभीर प्रकृति का है। पीड़िता ने अदालत में पूरी घटना को बहादुरी से साबित किया। पीड़िता के साथ घटना उसके साथ ही परिवार के लिए भी जीवन भर की शारीरिक और मानसिक यातना है।

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