पोते को उम्रकैद : देरी से घर पहुंचे पौत्र ने बेहरमी से की थी दादी की हत्या, कोर्ट ने लगाया 20 हजार रुपये का जुर्माना

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Published By Vinay Shukla
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Barabanki, Amrit Vichar: हत्या के एक जघन्य मामले में आरोपी को अदालत ने आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह सजा ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी और वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन के आधार पर दिलाई गई। जिले में जघन्य अपराधों के आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

इसी कड़ी में थाना बड्डूपुर में दर्ज हत्या के मामले में आरोपी अजयपाल गौतम पुत्र स्व. सुरेश गौतम निवासी बकरापुर, थाना बड्डूपुर को अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद दोषी ठहराया। अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या एक ने दोष सिद्ध अजय पाल गौतम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अभियोजन पक्ष के अनुसार यह घटना 23 मार्च 2019 की है। जब वादी सुरेश गौतम ने थाना बड्डूपुर में अपने पुत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। घटना के अनुसार, आरोपी अजयपाल गौतम ने घर देर से आने पर पिता व दादी से हुए विवाद के बाद अपनी दादी की हत्या कर दी थी। इस मामले में तत्कालीन विवेचक निरीक्षक गंगेश कुमार ने वैज्ञानिक तरीकों से साक्ष्य एकत्रित कर कोर्ट में ठोस आरोप पत्र दाखिल किया।

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