सुलतानपुर: राहुल गांधी के मानहानि के केस में सुनवाई 3 अप्रैल तक स्थगित

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Published By Deepak Mishra
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सुलतानपुर, अमृत विचार। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में आरोपी काग्रेसी नेता राहुल गांधी के केस में गुरुवार को वकीलों के प्रस्ताव के कारण गवाही टल गई। परिवादी के वकील संतोष पांडेय ने बताया एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट की अदालत में  परिवादी विजय मिश्र हाजिर अदालत रहे। कोर्ट ने शेष साक्ष्य की सुनवाई के लिए तीन अप्रैल की तारीख तय की है।

बेंगलुरु में एक जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने तत्कालीन बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष व मौजूदा केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। जिसको लेकर कोतवाली देहात थाने के हनुमानगंज निवासी कोआपरेटिव के पूर्व चेयरमैन व बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने चार अगस्त 2018 को राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिसमें राहुल गांधी की जमानत व बयान दर्ज हो चुका है। मामले में अगली नियत तारीख पर परिवादी के गवाह का साक्ष्य होगा।

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