प्रयागराज : माफिया अतीक अहमद के अधिवक्ता विजय मिश्रा की पेरोल अर्जी खारिज

प्रयागराज : माफिया अतीक अहमद के अधिवक्ता विजय मिश्रा की पेरोल अर्जी खारिज

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माफिया अतीक अहमद के अधिवक्ता विजय मिश्रा की पेरोल अर्जी खारिज कर दी है। अधिवक्ता विजय ने अपनी अधिवक्ता मंजू सिंह के जरिए विशेष अपील दाखिल कर अपनी दिवंगत माता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए 20 दिन की पेरोल (अल्पकालिक जमानत) की मांग की थी, इसलिए रविवार को छुट्टी के दिन रात 8 बजे न्यायमूर्ति संजय सिंह की विशेष पीठ इस मामले को सुनने के लिए बैठी।

मालूम हो कि उमेश पाल हत्याकांड के मामले में अतीक अहमद और अन्य लोगों के साथ उसके अधिवक्ता विजय मिश्रा को भी नामजद किया गया है।अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि 10 मई को उसकी माता नवरंगी देवी का निधन हो गया। उनकी अंत्येष्टि 11 मई को विजय के बड़े भाइयों और अन्य रिश्तेदारों ने कर दी। तेरहवीं आदि संस्कारों में शामिल होने के लिए विजय ने पेरोल अर्जी दाखिल की। अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने आगे कहा कि वह अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहते हैं।

सरकार की ओर से अधिवक्ता एके संड ने पक्ष लेते हुए पुलिस की वह रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके आधार पर यह स्पष्ट किया गया कि विजय मिश्रा की माता का अंतिम संस्कार गत दिवस कर दिया गया, जिसमें परिवार में उनके भाई व अन्य लोग मौजूद थे। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपील खारिज कर दी। बता दें कि वर्तमान में विजय मिश्रा इटावा जेल में बंद है।

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