बदायूं : हत्या करने के दो दोषी दो भाइयों समेत तीन को आजीवन कारावास
न्यायाधीश ने तीनों दोषियों पर लगाया 42-42 हजार रुपये जुर्माना
बदायूं, अमृत विचार। पुरानी रंजिश को लेकर की गई हत्या मामले में दो सगे भाइयों समेत तीन आरोपियों को विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित की न्यायाधीश रिंकू जिन्दल ने दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 42-42 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना उघैती क्षेत्र के गांव हमूपुर निवासी नेमवती ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उनके पति राजवीर पुत्र होरी लाल का 22 मई 2016 की शाम लगभग 7 बजे पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हो गया था। गांव निवासी उदयवीर, रनवीर पुत्र नत्थू, मुन्नी, मोरपाल पुत्र रामवीर, वीरेश पुत्र रामप्रसाद, सुरेंद्र पुत्र रामदास रात लगभग 9 बजे घर पर आकर गाली-गलौज की और उनकी पति की हत्या कर दी थी। बचाने आए सत्यवीर को लाठी-डंडों से पीटा था। न्यायालय में आरोपी उदयवीर व रनवीर, मोरपाल के खिलाफ एक राय होकर राजवीर की हत्या करने के आरोपी में मुकदमा चलाया गाय। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। एडीजीसी राजेश बाबू शर्मा व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद तीनों आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
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