निकांत जैन की मुश्किलें बढ़ी, 14 दिन और रहना होगा न्यायिक अभिरक्षा में
लखनऊ, अमृत विचार: आईएएस अभिषेक प्रकाश के नाम पर कमीशन खोरी में घिरे आरोपी निकांत जैन की और मुश्किलें बढ़ गई है। निकांत जैन को 14 दिन और न्यायिक अभिरक्षा में रहना होगा। यह आदेश निकांत जैन पर वजीरगंज कोतवाली में वसूली की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद एसीजेएम ने दिया है। साथ ही 07 जून की दूसरी तारीख दी है।
वजीरगंज कोतवाली में आलमनगर निवासी हसन रजा अब्बासी ने निकांत जैन और उसके साथी एमए खान पर रिपोर्ट दर्ज करायी थी। उसने बताया कि दोनों ने हसन रजा से धन वसूली की है। इससे पहले भी हसन रजा अब्बासी ने वजीरगंज थाने में ही वर्ष 2019 में निकांत और उसके दो साथी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराकर बताया कि पीड़ित अपनी जमीन बेचना चाहता था। वर्ष 2018 में एमए खान और ध्रुव कुमार उसके घर आए और निकांत को 65 लाख में वादी की जमीन 65 लाख में बेचने को तैयार किया, लेकिन हसन को सिर्फ 15 लाख रुपये ही मिले थे।
बताते चले 1.25 करोड़ रुपये की रिश्वत लेने के आरोपों में जेल में बंद निकांत को भ्रष्टाचार निवारण के विशेष न्यायाधीश सत्येंद्र सिंह ने 23 मई को रिहा करने का आदेश दिया था। इस आदेश के बाद निकांत की ओर से 2-2 लाख की जमानत और 2 लाख का व्यक्तिगत मुचलका दाखिल किया गया। निकांत के जमानतनामों को कोर्ट ने सत्यापन के लिए भेज दिया था। लिहाजा निकांत जेल से रिहा नहीं हो पाया, इसी बीच उसके खिलाफ वजीरगंज काेतवाली में एक और रिपोर्ट दर्ज हो गयी।
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