प्रयागराज : स्नेक वेनम मामले में यूट्यूबर एल्विश यादव की जमानत याचिका खारिज

प्रयागराज : स्नेक वेनम मामले में यूट्यूबर एल्विश यादव की जमानत याचिका खारिज

Allahabad High Court Decision : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूट्यूबर एल्विश यादव को सांपों के जहर का कथित दुरुपयोग करने के (स्नेक वेनम) मामले में राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान हैं।आरोपी की लोकप्रियता या संरक्षण के विस्तार का आधार नहीं हो सकती और इस देश के कानून के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपनी लोकप्रियता या व्यक्तित्व के बावजूद कानून की दृष्टि में समान है।

उक्त टिप्पणी न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव की एकलपीठ ने गौतम बुद्ध नगर के  अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम द्वारा पारित आरोप-पत्र और संज्ञान/समन आदेश के साथ-साथ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, आईपीसी और एनडीपीएस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर की पूरी कार्यवाही को रद्द करने की मांग में दाखिल एल्विश यादव उर्फ सिद्धार्थ की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए की। याची के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि जिस व्यक्ति ने याची के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, वह वन्यजीव अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज करने के लिए सक्षम नहीं है। याची के अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि याची को एक अच्छा स्टारडम प्राप्त है।

विभिन्न निर्देशकों/निर्माताओं ने उन्हें कई अलग-अलग शोज़ के लिए साइन किया है। इसी क्रम में याची से जून, 2023 के महीने में सांपों के उपयोग से संबंधित एक गीत की शूटिंग के लिए संपर्क किया गया, जो याची के कथित एक वीडियो में देखा जा सकता है। उक्त वीडियो में प्रयुक्त सांप पूरी तरह से हानिरहित और गैर-जहरीले थे तथा गाने के निर्माताओं के पालतू जानवर थे और चूंकि उक्त वीडियो की शूटिंग के दौरान किसी भी जानवर या व्यक्ति को किसी भी तरह से चोट नहीं पहुंची थी, इसलिए एनडीपीएस अधिनियम की धारा 19, 24, 27ए के तहत मामला दर्ज नहीं किया जा सकता। हालांकि कोर्ट ने याची के अधिवक्ता के तर्कों को स्वीकार न करते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी।

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