बाराबंकी : हत्या के प्रकरण दो को आजीवन कठोर कारावास 

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Published By Vinay Shukla
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Rigorous imprisonment for life : न्यायालय ने सात साल पूर्व हत्या की एक घटना में दोषसिद्ध दो अभियुक्तों को आजीवन कठोर कारावास व 20-20 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। 

थाना बड्डूपुर पर हत्या के सम्बन्ध में पंजीकृत भादवि से सम्बन्धित दयाराम गौतम पुत्र शत्रुघ्न गौतम निवासी रामनगर बकसोलिया थाना घुंघटेर व अमित गौतम पुत्र जैसीराम गौतम निवासी नौरंगाबाद थाना फतेहपुर को हत्या की धारा न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-एक द्वारा दोषसिद्ध करार दिया गया। कोर्ट ने दोनों को आजीवन कठोर कारावास व 20-20 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

संक्षिप्त विवरण के अनुसार 20 जनवरी 2018 को थाना बड्डूपुर पर वादी बुद्धा पुत्र सूरज निवासी राजापुर नमोलिया थाना घुंघटेर ने दो लोगों के विरूद्ध स्वयं के बेटे की हत्या कर देने के सम्बन्ध में सूचना दी थी। सूचना के आधार पर थाना बड्डूपुर पर हत्या की धारा में मुकदमा पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचक निरीक्षक विजय कुमार सिंह द्वारा साक्ष्य संकलन कर वैज्ञानिक विधि से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

आत्महत्या के लिए उकसाने पर कठोर कारावास

न्यायालय ने आत्महत्या के लिए उकसाने के प्रकरण में एक अभियुक्त को 7 वर्ष कठोर कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया है। थाना जैदपुर पर आत्महत्या के दुष्प्रेरण के अपराध की घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत प्रकरण के अभियुक्त अवधेश कुमार पुत्र सुरेश कुमार निवासी टेसुवा सलेमचक थाना जैदपुर को उपरोक्त धाराओं में न्यायालय अपर जिला सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-8 द्वारा 7 वर्ष का कठोर कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

संक्षिप्त विवरण के अनुसार 9 मार्च 2013 को थाना जैदपुर पर वादी विजय कुमार पुत्र बेचूलाल निवासी केपलापुर थाना सफदरगंज ने अवधेश कुमार के विरूद्ध पुत्री को दहेज के लिये प्रताडित करना व आत्महत्या के लिये उकसाने के सम्बन्ध में तहरीर दी। तत्कालीन विवेचक क्षेत्राधिकारी अभिषेक सिंह द्वारा साक्ष्य संकलन कर वैज्ञानिक विधि से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

युवती को बरगलाकर मंदिर में विवाह, फिर गैंगरेप 

बहाने से युवती को ले जाकर पहले मंदिर में शादी रचाई गई फिर दो युवकों ने उसके साथ मुंह काला किया। आरोपी पूर्व में भी कुकृत्य कर चुके हैं। फिलहाल युवती परिजनों के पास है और पिता की तहरीर पर दो युवकों को नामजद किया गया है। आरोपी पकड़ से दूर हैं। 

कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले व्यक्ति के अनुसार गत 5 जून की शाम उसकी पुत्री को अशोक रावत पुत्र मूडू निवासी ग्राम अहिरगांव थाना सुबेहा ने गांव के बाहर स्थित सरकारी स्कूल के पास बुलाया था। वहां पहले से मौजूद उसका साथी आकाश कश्यप पुत्र राजू निवासी थाना इन्हौना जनपद अमेठी भी मौजूद था। दोनों युवक युवती को मोटरसाइकिल से बहला-फुसलाकर ले गए और कोतवाली क्षेत्र के पास नहर पर उतारकर थोड़ी देर बाद पूड़ी खिलाई फिर तीनों लखनऊ चले गए।

लखनऊ पहुंचने के बाद एक मंदिर में अशोक ने जबरदस्ती युवती से शादी की। युवती के अनुसार उसे मंदिर का सही स्थान और मोहल्ला ज्ञात नहीं है, लेकिन वह मंदिर को पहचान सकती है। शादी के बाद आरोपी दोनों युवक उसे एक कमरे में ले गए जहां उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। पीड़िता के अनुसार, यह पहली बार नहीं था। पहले भी दोनों युवक उसके साथ दुष्कर्म कर चुके हैं। घटना के बाद लड़की की लोकेशन 6 जून को जिला रायबरेली में मिली। पिता राम अवध ने वहां जाकर अपनी बेटी को सकुशल सुपुर्दगी में लिया। पिता की तहरीर पर कोतवाली हैदरगढ़ में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़िता का बयान दर्ज कर मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। इस संबंध में कोतवाल अजय त्रिपाठी ने बताया कि मुकदमा दर्ज है दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।

 

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