न लेजर लाइट, न उड़ेगी पतंग! लखनऊ एयरपोर्ट के 10 किमी के दायरे में लगेगा प्रतिबंध
लखनऊ, अमृत विचार : अमौसी एयरपोर्ट के आसपास से मीटर की दुकानें हटाई जाएंगी। साथ ही 10 किलोमीटर दायरे में लेजर लाइट और पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध भी लगाया जाएगा। इस संबंध में एयरपोर्ट प्रशासन ने पुलिस आयुक्त व संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखा है। मंडलायुक्त डॉ. रोशन जैकब की अध्यक्षता में सोमवार को टर्मिनल 2 स्थित चौधरी चरण सिंह सभागार में हवाई अड्डा पर्यावरण प्रबंधन समिति की बैठक हुई। इसमें एयरपोर्ट प्रशासन के अधिकारियों ने मंडलायुक्त को बताया कि एयरपोर्ट परिसर के 10 किलोमीटर के दायरे में लेजर लाइट एवं पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध लगाने के लिए पुलिस आयुक्त लखनऊ को पत्र भेजा गया है।
मंडलायुक्त ने पुलिस विभाग से समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए। एयरपोर्ट की टीम ने मंडलायुक्त को बताया कि हवाई अड्डे के निकट 4-5 मीट की दुकानें चिन्हित की गई हैं। इन दुकानों को सुरक्षा के लिए हटाना अनिवार्य है। जिस पर मंडलायुक्त ने नगर-निगम के अधिकारियों को तत्काल मीट की दुकानें हटाने, हवाई अड्डे के आस-पास परिसर में स्ट्रीट डॉग का बधियाकरण कराने, ऊंची बिल्डिगों पर लगे टावर व सीढ़ियों को तत्काल हटाने के लिए निर्देशित किया। बैठक में लखनऊ हवाई अड्डा, एटीसी, लखनऊ विकास प्राधिकरण, यूपी राज्य वन विभाग और नगर निगम के अधिकारी उपस्थित रहे।
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