सहारा बाजार कॉम्प्लेक्स मामले में हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज, सिविल वाद दाखिल करने की दी छूट
लखनऊ, अमृत विचार: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने विभूति खंड स्थित सहारा बाजार कॉम्प्लेक्स मामले में सहारा इंडिया की ओर से दाखिल याचिका को वापस लेने के आधार पर खारिज कर दिया है। कोर्ट ने सहारा इंडिया को सिविल वाद दाखिल करने की छूट दी है। ये आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने मेसर्स सहारा इंडिया कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से दाखिल याचिका पर पारित किया है।
याचिका में सहारा बाजार कॉम्प्लेक्स की जमीन व भवन को एलडीए की ओर से कब्जे में लेने को चुनौती दी गई थी। एलडीए के अधिवक्ता रत्नेश चंद्रा ने विरोध करते हुए याचिका की पोषणीयता पर सवाल उठाए। इसके बाद सहारा की ओर से याचिका को वापस लिए जाने का अनुरोध किया गया, साथ ही सिविल वाद दाखिल करने की छूट देने की मांग की गई, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया।
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