बाराबंकी : 30 मामलों में 6.67 लाख रुपए का जुर्माना, खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव

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Published By Vinay Shukla
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 बाराबंकी, अमृत विचार : खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। जून 2025 में न्याय निर्णायक अधिकारी ने 30 मामलों में कुल 6 लाख 67 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय डॉ. शैलेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि यदि फर्म या खाद्य कारोबारी 30 दिन में जुर्माना नहीं भरते हैं, तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत भू-राजस्व की तरह वसूली की जाएगी।

जिले में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के नए क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। सलिल कुमार सिंह को तहसील हैदरगढ़, पल्लवी तिवारी को तहसील नवाबगंज और डॉ. अंकिता यादव को तहसील फतेहपुर का प्रभार दिया गया है। अर्शी फारूकी को तहसील सिरौलीगौसपुर, अरुण कुमार को तहसील रामनगर और अनुराधा मिश्रा को तहसील रामसनेहीघाट का कार्यभार सौंपा गया है।

भगौती प्रसाद को नगर पालिका जोन-1 और जोन-2 की जिम्मेदारी दी गई है। यह कार्रवाई आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन और जिलाधिकारी के निर्देश पर की गई। विभाग द्वारा संग्रहित नमूनों की जांच रिपोर्ट के आधार पर ये मामले अपर जिलाधिकारी कोर्ट में दायर किए गए थे।

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