पीलीभीत: 13 साल पुराने नकली नोट बरामदगी मामले में आरोपी दोषमुक्त

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Published By Monis Khan
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पीलीभीत, अमृत विचार। नकली नोट की बरामदगी से जुड़े 13 साल पुराने मुकदमे में न्यायालय ने फैसला सुनाया। अपर सत्र न्यायाधीश छांगुर राम ने दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली का परिशीलन करने के बाद अभियुक्त पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम गजरौला जब्ती के निवासी जगदीश सिंह पुत्र दारा सिंह को दोषमुक्त कर दिया है।

अभियोजन कथानक के अनुसार गजरौला थाने के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक भुवनेश कुमार गौतम की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। जिसमें बताया कि 22 दिसंबर 2012 को वह पुलिस बल के साथ क्षेत्र के भ्रमण पर थे। सूचना मिली कि काले रंग की काले शीशे वाली कार में पीलीभीत की तरफ से गजरौला आई है। जिसमें एक व्यक्ति सवार है। अंग्रेजी शराब की दुकान के आगे सड़क किनारे मौजूद है। उसमें सवार व्यक्ति नकली नोट को किसी दुकान पर चलाने की फिराक में है। इस पर पुलिस बल के साथ दबिश दी गई। आरोपी को मौके से पकड़ा, उसने अपना नाम पूरनुपर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम गजरौला जब्ती निवासी जगदीश सिंह पुत्र दारा सिंह बताया। 

तलाशी लेने पर उसके पास से एक-एक हजार के 40 असली नोट और 500 के 10 नोट मिले। पुलिस के अनुसार, 500 के नोट नकली थे। बरामद नकली नोट के स्रोत के बारे में आरोपी संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। प्रकरण में एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की गई। विवेचना के बाद चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की गई। मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय (महिला संरक्षण) छांगुर राम की अदालत में हुई। दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली का परिशीलन करने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त जगदीश सिंह पुत्र दारा सिंह को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त कर दिया है।

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