गोंडा की DM पर तय होंगे अवमानना के आरोप, HC ने 29 जुलाई को किया तलब 

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Published By Muskan Dixit
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लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने आदेश का अनुपालन न करने के मामले में गोण्डा की जिलाधिकारी को अवमानना का आरोप तय करने के लिए 29 जुलाई को तलब किया है। जिलाधिकारी नेहा शर्मा को उस रोज सवेरे साढ़े 11 बजे अदालत के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। 

न्यायाधीश राजीव सिंह की एकल पीठ ने यह आदेश सईद अहमद की अवमानना याचिका पर दिया है। याची की ओर से दलील दी गई है कि उसने गिर्द गोण्डा ग्रामीण गाँव के गाटा संख्या 249 व 301 के नक्शे के प्रमाणित प्रति के लिए अक्टूबर 2023 में ही आवेदन किया था। महीनों तक जब उसे नक्शे की प्रमाणित प्रति नहीं उपलब्ध करायी गई तो उसने याचिका दाखिल की। 

याचिका पर 15 अप्रैल 2024 को ही रिट कोर्ट ने दो महीने में नक्शे की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने का आदेश दिया जिसमें कहा गया कि आदेश के एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद नक्शे की प्रमाणित प्रति नहीं उपलब्ध करायी गई। वहीं राज्य सरकार के अधिवक्ता ने सफ़ायी दी कि इन गाटों के नक्शे काफी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं, लिहाजा उनकी प्रतियां नहीं दी जा सकती, इस सम्बंध में राजस्व परिषद को पत्र भेजकर उक्त नक्शों की प्रतियां मांगी गई हैं। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पाया कि जिलाधिकारी द्वारा राजस्व परिषद को मात्र एक पत्र भेज दिया गया लेकिन रिट कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं हो सका।

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