अमेठी में हत्या के चार आरोपी Fast Track Court में दोषी करार, 17 जुलाई को सुनाई जाएगी सजा
सुलतानपुर, अमृत विचारः अमेठी जिले के बहुचर्चित हत्याकांड में फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश जलाल मोहम्मद अकबर ने सोमवार को चार आरोपितों को दोषी करार देते हुए जेल भेजने का आदेश दिया। दोषियों को सजा 17 जुलाई को सुनाई जाएगी। एडीजीसी दान बहादुर वर्मा के मुताबिक 2 जुलाई 2020 को जगदीशपुर थाने के पूरे चोपई मिश्र, कचनावां गांव में हुई हत्या से जुड़ा है। कोटे की रंजिश को लेकर शैलेश मिश्र के घर पर अंजनी मिश्र, परशुराम मिश्र, धर्मेंद्र मिश्र और सुनील मिश्र ने धावा बोला था।
फायरिंग में शैलेश के भाई उमेश मिश्र को सीएचसी जगदीशपुर में मृतक घोषित कर दिया गया था। जबकि राजेंद्र मिश्र व कमलेश घायल हो गए थे। मृतक के भाई शैलेश की तहरीर पर आरोपितों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस विवेचना में समरजीत मौर्य का नाम निकाल दिया गया, जबकि शेष चार के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया गया। अभियोजन पक्ष ने 10 गवाहों को कोर्ट में पेश किया। साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने सभी चारों को दोषी ठहराकर जेल भेज दिया । दोषियों को जेल से तलब कर कोर्ट 17 जुलाई को सजा सुनाएगी।
हत्या के मामले में महिला पर गिरफ्तारी वारंट, 22 जुलाई को आरोप तय
बल्दीराय थाना क्षेत्र के महुली गांव में महिला की हत्या के मामले में आरोपित महिला की कोर्ट में गैरहाजिरी पर जिला जज लक्ष्मीकांत शुक्ल ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। साथ ही आरोप तय करने के लिए 22 जुलाई की तिथि निर्धारित की है। अभियोजन के मुताबिक ग्राम पूरे गंगा पांडेय का पुरवा महुली निवासी शिवलाल कोरी की पत्नी सुमन की छह दिसंबर 2022 को खेत की रखवाली के दौरान हत्या कर दी गई थी।
पति शिवलाल की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। दौरान तफ्तीश गांव के ही शिव कुमार, उसकी पत्नी विद्यावती और मैन पांडेय का पुरवा महुली निवासी संदीप कुमार को आरोपित बनाया गया।मामले में शिव कुमार और संदीप कोर्ट में पेश हुए, जबकि विद्यावती गैरहाजिर रही। इस पर अदालत ने विद्यावती के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। अब मामले में आरोप तय करने के लिए 22 जुलाई की तारीख तय की गई है।
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