उम्रकैद की सजा ! डर धमका कर युवती से किया था दुष्कर्म, दोष सिद्ध होने पर अदालत ने सुनाया फैसला
बाराबंकी, अमृत विचार : करीब सात साल पहले डरा धमकाकर दुराचार करने के प्रकरण में न्यायालय ने दोषसिद्ध आरोपी को उम्रकैद व 51 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
थाना सतरिख पर बलात्संग की घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत दुराचार व एससीएसटी एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त विनोद यादव पुत्र सुखलाल नाथ निवासी ग्राम देवकलिया थाना मसौली को विभिन्न धाराओं में न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससीएसटी कोर्ट ने दोषसिद्ध करार दिया और आजीवन कारावास व 51 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया।
संक्षिप्त विवरण के अनुसार 17 जनवरी 2019 को थाना सतरिख क्षेत्रान्तर्गत रहने वाली वादिनी ने अभियुक्त विनोद यादव के विरुद्ध डरा धमकाकर दुष्कर्म करने की सूचना थाना पुलिस को दी। सूचना के आधार पर थाना सतरिख पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन कर वैज्ञानिक विधि से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्तगण के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।
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