रायबरेली में गैर इरादतन हत्या का मामला, दोषी महिला को पांच वर्ष की कैद : कोर्ट ने 12 हजार रुपये का लगाया अर्थदंड
रायबरेली, अमृत विचार। कोर्ट ने जगतपुर थाना क्षेत्र से जुड़े बच्चे की गैर इरादतन हत्या के एक मामले में दोषसिद्ध होने पर आरोपी महिला को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 12 हजार रूपए अर्थदंड भी लगाया है।यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित एफटीसी संख्या तीन के अपर सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार वर्मा ने सुनाया।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) अजय कुमार पांडेय के मुताबिक मामले की रिपोर्ट जगतपुर थाना क्षेत्र के सुरौली मजरे चिचौली निवासी राजेंद्र कुमार पासी ने दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार 11 अगस्त 2019 की शाम करीब चार बजे वादी के बेटे युवराज ने गांव की शांती देवी के घर के सामने कुरकुरे की खाली पॉलीथीन फेंक दी।
इस पर शांती ने वादी की पत्नी से विवाद किया व उसके करीब डेढ़ वर्षीय बेटे युवराज को पटक दिया।14 अगस्त 2019 को युवराज की मौत हो गई। पुलिस ने विवेचना बाद जगतपुर थाना क्षेत्र के सुरौली मजरे चिचौली निवासी शांती देवी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की।कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर शांती देवी को दोषी पाए जाने पर कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई ।
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