प्रेमिका और 4 बच्चों की हत्या में दोषी को होगी फांसी, पत्नी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
चित्रकूट, अमृत विचार। प्रेमिका और उसके चार बच्चों की हत्या में दोषी युवक को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुराग कुरील ने फांसी की सजा सुनाई है। इसकी पत्नी को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार सिंह ने बताया कि यह सन् 2017 का मामला है।
गुजरात में एक कंपनी में काम करने वाला राजापुर थानांतर्गत सिकरी अमान गांव निवासी अवधेश यादव अपने साथ काम करने वाले कर्मचारी बिहार निवासी सतानंद सिंह की पत्नी लालमुनी उर्फ रीना और उसके बच्चों रीता (11), संगीता (9), गीता (4) और किशन (2.5) को लेकर चित्रकूट आ गया था।
यहां जब रीना ने उसे उसकी पत्नी के रूप में रहने की जिद की तो उसने पत्नी मंटू के साथ मिलकर रीना और चारों बच्चों की गला रेतकर हत्या कर दी थी। बाद में बच्चों के शवों को बोरे में भरकर नाले में और महिला के शव को तालाब में फेंक दिया था।
गुरुवार को कोर्ट ने इस मामले में सजा सुनाई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अनुराग कुरील ने दोषी अवधेश यादव को फांसी की सजा दी। उसकी पत्नी मंटू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
