रायबरेली: गैर इरादतन हत्या में दोषी को 12 साल की सश्रम कैद, 10 हजार रुपये जुर्माना
गांव के बुजुर्ग पर धारदार हथियार से हमला कर की थी हत्या, कोर्ट ने सुनाया फैसला
रायबरेली, अमृत विचार: जगतपुर थाना क्षेत्र से जुड़े गैर इरादतन हत्या के एक मामले में कोर्ट ने आरोपी को 12 साल की सश्रम कैद और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश अमित कुमार पांडे, कोर्ट संख्या-4, ने सुनाया।
खेत जाते समय धारदार हथियार से किया था हमला : अभियोजन के अनुसार, घटना 28 अक्टूबर 2021 की सुबह करीब 10 बजे की है, जब चिचौली गांव निवासी शेख गुलाम मोहम्मद खेत जा रहे थे। रास्ते में गांव के ही अभिषेश कुमार उर्फ बउआ ने उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। घायल अवस्था में उन्हें जगतपुर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस संबंध में मृतक के पुत्र मो. दिलशाद ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
चार्जशीट और कोर्ट का फैसला : जांच के बाद पुलिस ने अभिषेश उर्फ बउआ, निवासी चिलौली, के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की बहस और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को गैर इरादतन हत्या (धारा 304 IPC) का दोषी पाया। मामले में अभियोजन की ओर से एडीजीसी (क्रिमिनल) देवकांत शुक्ला ने प्रभावी पैरवी की। कोर्ट ने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि अर्थदंड की राशि जमा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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