Sushil Kumar: सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की पहलवान सुशील कुमार की जमानत, एक सप्ताह में आत्मसमर्पण करने का दिया आदेश

Amrit Vichar Network
Published By Muskan Dixit
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के एक मामले में मशहूर पहलवान सुशील कुमार की जमानत खारिज कर दी है। कोर्ट ने उन्हें एक सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार पर युवा पहलवान सागर धनकड़ की हत्या का आरोप है। इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत प्रदान की थी।

हत्या के मामले में हुई थी गिरफ्तारी

4 मई, 2021 को सुशील कुमार पर दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम की पार्किंग में संपत्ति विवाद को लेकर जूनियर पहलवान सागर धनकड़ और उनके साथियों पर घातक हमला करने का आरोप लगाया था। इस हमले में गंभीर रूप से घायल सागर धनकड़ की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार को हिरासत में लिया था।

मामला क्या है?

यह पूरा मामला पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन सागर धनकड़ की हत्या से संबंधित है। सुशील कुमार और उनके साथियों ने 5 मई की रात को सागर पर हमला किया था, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना में चार अन्य पहलवान भी घायल हुए थे। पुलिस ने 13 आरोपियों के खिलाफ हत्या, हत्या का प्रयास, गैर-इरादतन हत्या, आपराधिक साजिश, अपहरण, डकैती, दंगा और अन्य अपराधों के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें सुशील और उनके साथी कुछ लोगों की पिटाई करते दिखाई दे रहे थे।

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