Bareilly news: अब बिना अनुमति के नहीं हो सकेंगे होटल, बैंक्वेट हाल या रेस्टोरेंट कार्यक्रम
बरेली, अमृत विचार। अब होटल, बारात घर, लाउंज, रेस्टोरेंट, कम्यूनिटी हॉल, फार्म हाउस, बार व पार्टी हाल में कार्यक्रम कराने के लिए नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय से अनुमति लेनी जरूरी होगी। सिर्फ शादी, जन्मदिन और सगाई के कार्यक्रमों को अनुमति लेने से छूट दी गयी है। नगर मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस संबंध में सीओ नगर, प्रथम, द्वितीय और तृतीय को निर्देश जारी किए हैं।
शनिवार को जारी निर्देश में नगर मजिस्ट्रेट ने कहा कि अक्सर देखने में आया है कि नगर क्षेत्र स्थित होटल, बारात घर, लाउंज, रेस्टोरेंट, कम्यूनिटी हॉल, फार्म हाउस, बार व पार्टी हाल आदि में समय-समय पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होता है। पिछले कुछ दिनों से यह जानकारी मिल रही है कि होटल में कार्यक्रम के दौरान लड़ाई-झगड़े हुए, जिससे कानून एवं शांति व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हुई। इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट, बारातघर स्वामियों कार्यक्रमों की अनुमति नहीं ले रहे हैं और न ही इस संबंध में स्थानीय स्तर पर पुलिस को सूचना दे रहे हैं।
बिना अनुमति के कार्यक्रम आयोजित होने के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने से इन्कार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि नगर क्षेत्र में स्थित सभी होटलों, रेस्टोरेंट, बारातघर आदि की समय-समय पर समुचित जांच करें और संचालकों को यह सुनिश्चित कराएं कि विवाह एवं सगाई और जन्मदिन समारोह को छोड़कर अन्य सभी कार्यक्रमों के लिए अनुमति लेना अनिवार्य होगा, ताकि कानून एवं शांति व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो सके।
