बदायूं : किशोरी को बहलाकर ले जाने के दोषी को 10 साल का कठोर कारावास
बदायूं, अमृत विचार। किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने के आरोपी को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट दिनेश तिवारी ने दोषी पाते हुए 10 साल के कठोर कारावास और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायालय ने पाक्सो एक्ट के अंतर्गत सजा सुनाई है। जुर्माने की पूरी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को छह महीने का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा ने कोतवाली बिसौली पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 9 जनवरी 2024 को उनकी साढ़े 17 साल की बहन रात लगभग 8 से 9 बजे के बीच घर से कहीं चली गई। अगले दिन सुबह उसके जाने का पता चला। गांव और रिश्तेदारी में उसकी तलाश की। पता चला कि गांव बेलापुर निवासी संजय उर्फ संजू पुत्र कालीचरण उसे बहला फुसलाकर ले गया है। जानकारी हुई कि उनकी बहन थाना धनारी क्षेत्र के गांव में संजय के बहनोई नेमपाल यादव पुत्र भानु यादव के घर पर है। वहां जाएं तो बहन मिल जाएगी।
किशोरी के परिजन वहां पहुंचे। किशोरी को बरामद कर लिया गया। पूछताछ में किशोरी ने बताया कि उसे जिला हरदोई के थाना मझिला क्षेत्र के गांव कोरी नगला निवासी मान सिंह पुत्र गंगाराम चार पहिया गाड़ी से ले गया था। जहां उसे एक कमरे में बंद रखकर उसने दुष्कर्म किया। न्यायालय में मान सिंह पर किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने और पाक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। अभियोजन पक्ष के विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई है।
