सुल्तानपुर में अपहरण और दुराचार के दोषी को 10 साल की सजा, कोर्ट ने लगाया 18 हजार का जुर्माना

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Published By Anjali Singh
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सुलतानपुर, अमृत विचारः जयसिंहपुर थानाक्षेत्र के एक गांव में दो साल पूर्व 15 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसलाकर अपहरण करने व दुष्कर्म करने के आरोपी वीरू चौहान को पॉक्सो कोर्ट जज नीरज श्रीवास्तव ने शुक्रवार को 10 साल की कैद व 18 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। अर्थदण्ड की सम्पूर्ण रकम बतौर क्षतिपूर्ति कोर्ट ने पीड़िता को देने का आदेश भी दिया है। 

विशेष लोक अभियोजक रमेश चन्द्र सिंह के मुताबिक दो अगस्त 2023  की घटना में दर्ज  हुए केस मे पीड़िता की मां ने आरोप लगाया था उनकी 15 वर्षीय नाबालिग किशोरी को आरोपी ने बहला-फुसलाकर कर अपहरण कर  दुराचार जैसी वारदात को अंजाम दिया। 

तहरीर पर केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण व दुष्कर्म के आरोप में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे के दौरान अभियोजन की तरफ से पेश किए  गये सात गवाहों  के साक्ष्यों के आधार पर को कोर्ट ने दोषी वीरू चौहान को अपहरण व दुष्कर्म का दोषी पाते हुए 10 साल की सजा सुनाकर करनी की सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया ।

संतोष हत्याकांड के तीन आरोपी कोर्ट से बरी

प्रधानी चुनाव की रंजिश में दुर्घटना कर सन्तोष सिंह की हत्या करने के चर्चित मामले में न्यायाधीश राकेश पांडेय ने तीन आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। बचाव पक्ष के एक अधिवक्ता रवि शुक्ल ने बताया कि कोर्ट में विजय प्रताप सिंह उर्फ गल्लन, उदय प्रताप सिंह और चालक श्याम बिहारी शुक्ला के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले। 

तीनों पर आरोप था कि आयुष्मान अस्पताल एचएएल के निकले मुंशीगंज थाना क्षेत्र के पश्चिम दुआरा निवासी संतोष सिंह का दीनापुर पुल के पास 17 अक्टूबर 2021 को रोड एक्सीडेंट किया। इलाज के लिए लखनऊ ले जाते समय रस्ते में उसकी मौत हो गई थी। मृतक की पत्नी मधुलिका सिंह ने चुनावी रंजिश में हत्या का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराया था। अभियोजन पक्ष से 11 और बचाव पक्ष से दो गवाह पेश किए गए थे। 

पूर्व विधायक रामचंद्र चौधरी के केस में गवाह जरिए वीडियो कान्फ्रेंसिंग तलब

कादीपुर के पूर्व विधायक रामचंद्र चौधरी और अन्य आरोपियों पर विचाराधीन मुकदमे में शुक्रवार को विशेष कोर्ट में विशेष न्यायाधीश राकेश की अदालत ने अभियोजन गवाह को जरिए वीडियो कान्फ्रेंसिंग तलब कर किया है । बचाव पक्ष के वकील अरविंद सिंह राजा ने बताया मामले में सुनवाई के लिए  27 अकटूबर की तारीख नियत की गई  है । मामला 17 दिसम्बर 2002 का है, जब कादीपुर क्षेत्र स्थित संत तुलसीदास डिग्री कॉलेज के सामने सड़क दुर्घटना में छात्रा पूनम श्रीवास्तव की मौत हो गई थी। 

आरोप है कि घटना से आक्रोशित होकर पूर्व विधायक रामचंद्र चौधरी, अभिषेक सिंह राणा, रामार्य पाठक समेत 14 लोगों ने उपद्रव किया। इस संबंध में तत्कालीन कोतवाल शिवराज सिंह की तहरीर पर बलवा समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। विवेचना उपरांत तत्कालीन सीओ कादीपुर विजय नारायण ने सभी 14 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।

आरोपी ड्राइवर दीपक सिंह के खिलाफ कुर्की नोटिस तामीला रिपोर्ट दाखिल, दोनों आरोपियों की फाइल हुई अलग

संविदा चिकित्सक घनश्याम तिवारी हत्याकांड में फरार चल रहे आरोपी ड्राइवर दीपक सिंह के खिलाफ जारी कुर्की नोटिस की तामीला रिपोर्ट शुक्रवार को पुलिस ने अदालत में दाखिल की। एडीजीसी पवन दूबे ने मामले में दोनों आरोपियों की फाइल अलग करने की मांग की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। अब आरोपी दीपक सिंह और अजय नारायण सिंह की फाइलें अलग कर दी गई हैं। 

वादिनी निशा तिवारी के वकील संतोष पांडेय ने बताया अदालत ने आरोपी अजय नारायण सिंह के बयान दर्ज करने के लिए सोमवार की तारीख नियत की है। गौरतलब है कि 23 सितंबर 2023 को कोतवाली नगर क्षेत्र के नरायनपुर में संविदा चिकित्सक घनश्याम तिवारी की हत्या हुई थी, जिसमें अजय नारायण सिंह, उनके दिवंगत पिता जगदीश नारायण सिंह और ड्राइवर दीपक सिंह पर हत्या, षड़îंत्र और दहशत फैलाने के गंभीर आरोप तय किए गए हैं।

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