Bareilly : चाकू मारकर किशोर की हत्या के दोषी को उम्रकैद, मामूली कहासुनी में घोपा था चाकू

Amrit Vichar Network
Published By Monis Khan
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विधि संवाददाता, बरेली। मामूली कहासुनी में 17 वर्षीय किशोर की पेट में चाकू घोंपकर हत्या करने के आरोपी बिशारतगंज के वार्ड आठ निवासी अरुण उर्फ मीत गोस्वामी को दोषी पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश-9 अविनाश कुमार सिंह ने आजीवन कारावास और 55 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी। जुर्माने की आधी रकम मृतक के माता-पिता को बतौर मुआवजा मिलेगी।

सरकारी वकील हरेन्द्र राठौर ने बताया कि मृतक के भाई अजय साहू ने थाना बिशारतगंज में तहरीर देकर बताया था कि उसके भाई विजय साहू की 10 मार्च 2024 दोपहर में पड़ोस के रहने वाले मीत गोस्वामी से कहासुनी हो गयी थी। लोगों ने समझा बुझाकर शांत करा दिया था, मगर मीत रंजिश मान गया और उसी दिन शाम करीब 8.30 बजे रास्ते में मीत ने अपने नाबालिग दोस्त के साथ विजय को घेर लिया और पेट में चाकू मार दिया। 

भाई चाकू लगने से गम्भीर घायल हो गया था, इलाज के लिए अस्पताल ले गये जहां उसकी मृत्यु हो गयी। पुलिस ने मीत व किशोर अपचारी के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज किया था, विवेचना के बाद दोनों के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट भेजा था। किशोर अपचारी का प्रकरण किशोर न्याय बोर्ड भेजा जा चुका है। अभियोजन ने 10 गवाह पेश किये।

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