जौनपुर DM की चेतावनी, LPG मुनाफाखोरी और अवैध भंडारण पर सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश
जौनपुर। उत्तरप्रदेश में जौनपुर जिले के जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र ने मंगलवार की देर शाम कहा कि किसी भी स्थिति में घरेलू गैस सिलेंडरों में घाटोली, मुनाफाखोरी और अवैध भंडारण नहीं होना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार की देर शाम जनपद की 92 गैस एजेंसियों के संचालकों, आयल कंपनियों के बिक्री अधिकारियों, सीएनजी अधिकारियों तथा खाद्य एवं रसद विभाग के अधिकारियों और पूर्ति निरीक्षकों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई।
बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि शादी-विवाह और अन्य आयोजनों के लिए 19 किलोग्राम के कमर्शियल गैस सिलेंडर समयबद्ध और नियमानुसार उपलब्ध कराए जाएं। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए 5 किलोग्राम के व्यावसायिक सिलेंडर भी नियमों के तहत उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।
बैठक में बताया गया कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जनपद में 92 गैस एजेंसियों के माध्यम से घरेलू गैस सिलेंडरों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। बुकिंग के अनुसार तय समय में होम डिलीवरी के जरिए गैस उपलब्ध कराई जा रही है और जनपद में ईंधन आपूर्ति की कोई कमी नहीं है।
