राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड : आरोपी अविनाश को पुलिस रिमांड पर लेने की प्रकिया शुरू, विवेचक ने कोर्ट में दाखिल की अर्जी
बैंक पासबुक समेत बरामद दस्तावेजों की सत्यता की होगी जांच
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आरोपी अविनाश शुक्ला का जेल में बयान दर्ज करने की कोर्ट ने अनुमति दे दी है। पुलिस अब कस्टडी रिमांड की तैयारी कर रही है। बैंक पासबुक समेत बरामद दस्तावेजों की जांच होगी।
अयोध्या, अमृत विचार : जिला कारागार में बंद चढ़ावा चोरी के आरोपी अविनाश शुक्ला को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मामले के विवेचक पुलिस क्षेत्राधिकारी आशुतोष तिवारी ने जेल में उसका बयान लेने के लिए अनुमति देने की कोर्ट में अर्जी दी थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने यह अर्जी मंजूर कर बयान लेने की अनुमति दे दी है। यह आदेश विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के जज रजत वर्मा की अदालत से सोमवार को हुआ।
श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी के आठ आरोपी जेल में हैं। सभी आरोपियों के ठिकानों पर रविवार को पुलिस ने छापा मारा था। छापे की कार्रवाई में आरोपियों से जुड़े कुछ दस्तावेज पुलिस के हाथ लगे हैं। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर सोमवार को उनकी रिमांड पेशी के दौरान विवेचक क्षेत्राधिकारी अयोध्या आशुतोष त्रिपाठी ने विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया है। दिए गए प्रार्थना पत्र में कहा है कि आरोपी अविनाश शुक्ला निवासी कौशलपुरी मधुबन डेरी के घर 28 जून को सर्च एंड सीजर की कार्रवाई के दौरान उसके परिजनों के पास से बैंक पासबुक समेत अन्य दस्तावेज बरामद हुए हैं।
उनकी सत्यता की जांच के लिए आरोपी का जेल में बयान लेना जरूरी है। अविनाश शुक्ला का जेल में जाकर बयान लेने की विवेचक ने अर्जी के माध्यम से कोर्ट से अनुमति मांगी है। इस पर कोर्ट ने विवेचक से कुछ आवश्यक सवाल किया। इसके बाद बयान लेने की अर्जी स्वीकार कर ली। अब विवेचक अविनाश शुक्ला से जेल में जाकर बयान लेंगे। इसके बाद उसे पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने की कार्रवाई शुरू की जा सकती है, क्योंकि पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने के लिए पहले आरोपी का जेल में बयान लेना कानून के जानकार आवश्यक बताते हैं।
