सुलतानपुर : बार एसोसिएशन चुनाव में कोषाध्यक्ष पद इस वर्ष महिलाओं के लिए आरक्षित
महासचिव पद 2027 में होगा महिला आरक्षित, हाईकोर्ट ने संशोधन आवेदन किया स्वीकार
सुलतानपुर, अमृत विचार : सुलतानपुर बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर हाईकोर्ट ने अपने पूर्व आदेश में संशोधन करते हुए इस वर्ष 2026 के चुनाव में कोषाध्यक्ष पद महिला उम्मीदवार के लिए आरक्षित करने का आदेश दिया है। वहीं महासचिव पद को 2027 के चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आरक्षण व्यवस्था चक्रीय क्रम (रोटेशन) के आधार पर लागू रहेगी।
13 अगस्त 2026 के आदेश में संशोधन के लिए प्रस्तुत आवेदन पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने यह आदेश पारित किया। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोषाध्यक्ष पद के आरक्षण की मांग रखी। एल्डर्स कमेटी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शरद पाठक ने इस वर्ष महासचिव पद के बजाय कोषाध्यक्ष पद आरक्षित करने का सुझाव दिया।
न्यायालय के आदेश के मुताबिक कोषाध्यक्ष पद 2026 के बाद 2029, 2032 और इसी प्रकार प्रत्येक तीन वर्ष के अंतराल पर महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। वहीं महासचिव पद 2027 के बाद 2030, 2033 और आगे इसी चक्रीय क्रम में महिला आरक्षित रहेगा। हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया कि आदेश में संशोधन के लिए अब किसी अन्य आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। एल्डर्स कमेटी को तीन दिनों के भीतर तत्काल चुनाव कार्यक्रम जारी करने और कार्यक्रम जारी होने की तारीख से तीन सप्ताह के भीतर चुनाव संपन्न कराने का निर्देश दिया गया है।
न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि बार एसोसिएशन के कार्यों के संचालन और चुनाव कराने का संपूर्ण प्रभार एल्डर्स कमेटी के पास रहेगा। निवर्तमान पदाधिकारियों द्वारा व्यवस्था में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न्यायालय की अवमानना माना जाएगा और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
