हदरोई : दहेज हत्या में पति, सास और ससुर को आठ साल की कैद
हरदोई । अपर सत्र न्यायाधीश सुधाकर दुबे ने एक फैसले में दहेज हत्या के मामले में आरोपित पति, सास व ससुर को जुर्म साबित होने पर आठ साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई है । जज ने आरोपियों पर 30 हजार का जुर्माना भी लगाया है । अभियोजन पक्ष की पैरवी करते हुए शासकीय …
हरदोई । अपर सत्र न्यायाधीश सुधाकर दुबे ने एक फैसले में दहेज हत्या के मामले में आरोपित पति, सास व ससुर को जुर्म साबित होने पर आठ साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई है । जज ने आरोपियों पर 30 हजार का जुर्माना भी लगाया है ।
अभियोजन पक्ष की पैरवी करते हुए शासकीय अधिवक्ता पी के सिंह ने बताया कि थाना अतरौली क्षेत्र के निवासी छन्नू यादव पति व उस के पिता रामकुमार व माता विशुना देवी ने दहेज की खातिर विवाहिता ऊषा को मारपीट कर उसकी हत्या कर दी। इस मामले की रिपोर्ट मृतका के पिता ने आरोपितों के खिलाफ दर्ज कराई।
कहा कि घटना के करीब दो वर्ष पूर्व उसने अपनी बेटी का विवाह छन्नू यादव के साथ किया था। जिसने हैसियत के अनुसार दान दिया था ।लेकिन शादी के बाद से ही उसके ससुराल वाले कम दहेज की खातिर उसकी बेटी को शारीरिक व मानसिक प्रताड़ित करते रहे और इसी के चलते दो जून 2014 को उसकी बेटी की हत्या कर दी ।
सत्र न्यायाधीश ने अदालत के समक्ष पेश हुए सबूत के आधार पर और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर तीनों आरोपितों पर दहेज हत्या का जुर्म साबित पाया और उन्हें आठ आठ साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई ।इन आरोपितों पर 30 हजार का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी पड़ेगी।
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